मकर सक्रांति के पर्व पर आमजन रेल पटरियों के आसपास पतंगबाजी न करें

Press Release दिल्ली/ NCR

आगरा, 12 जनवरी। मंडल रेल प्रबंधक  तेज प्रकाश अग्रवाल के दिशा निर्देशन में विशेष संरक्षा अभियान चलाए जा रहे है भारतवर्ष में मकर सक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आगरा एवं आसपास के क्षेत्र में इस पर्व पर पतंगबाजी भी की जाती है। प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वर्तमान में आगरा मंडल में लगभग सभी रेल खंडों पर विद्युत कर्षण पर रेलगाड़ियां संचालित की जा रही है। रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अनुसार दंडनीय अपराध भी है,इसके लिए आपको 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा 6 माह का कारावास या दोनो से एक साथ दंडित किया जा सकता है।
जनसंपर्क अधिकारी कु.प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रही विद्युत तारों में 25 हजार वोल्ट की विधुत का प्रवाह रहता है। इन तारों से पतंग की डोर के संपर्क में आ जाने पर तेज विद्युत का करंट लग सकता है। विशेषकर धातु युक्त मांझे से यह करंट तीव्र गति से झटका पहुंचा सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही रेलवे ट्रैक पर गुजर रही तीव्र रेलगाड़ियों से आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। रेलवे प्रशासन आम लोगों से अपील करता है कि पतंगबाजी के लिए रेलवे ट्रैक एवं रेलवे परिसरों से दूर रहें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *