खाने पीने का सामान प्रतिबंधित पॉलीथिन में बेचने पर जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 28 दिसंबर। प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग में खाने पीने का सामान बेचने पर नगर निगम की टीम ने तीन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। कार्रवाई से दुकानदारों में हकंप मचा रहा।
सीएसएफआई योगेन्द्र कुशवाह ने अपनी टीम के साथ राजपुर चुंगी शमसाबाद रोड पर निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ दुकानदारों के द्वारा सामान आदि देने के लिए प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करने पर उन्होंने उनका चालान काट दिया। एसएफआई के अनुसार इस दौरान फ्रूट की दुकान चलाने वाले केशव लाला राम ग्राहकों को प्रतिबंधित पॉलीथिन में सामान रखकर बेच रहा था। वहीं पर राज चाट भंडार और किशनलाल फू्रट्स की दुकान पर भी इसी प्रकार की पॉलीथिन का उपयोग किया जा रहा था । इस पर कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानदारों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा मनीश फास्ट फूड के स्वामी द्वारा जुर्माना न देने पर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान भेजा गया है। कार्रवाई के दौरान इसी रोड पर ही चार ठेल धकेल वालों के भी फुटपाथ घेरकर खड़े होने पर अतिक्रमण में सोलह सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *