1 नवंबर का सार्वजनिक अवकाश, 09 नवंबर (द्वितीय शनिवार) को साम्प्रन्य कार्य दिवस की भांति खुलेंगे शासकीय कार्यालय

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा-30.10.2024/अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा वर्ष-2024 हेतु निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन घोषित राजपत्रित अवकाशों के अन्तर्गत प्रस्तार-2 के कमांक 20 पर दिनांक 31/10/2024 को दीपावली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि प्रदेश में दीपावली का पर्व दिनांक 31/10/2024 के साथ-साथ दिनांक 01/11/2024 दिन शुक्रवार को भी मनाया जायेगा। उक्त शासनादेश में दिनांक 01/11/2024 का सार्वजनिक अवकाश उक्त एक्ट के तहत इस शर्त के अधीन घोषित किया है कि दिनांक 09/11/2024 (दिन शनिवार) को शासकीय कार्यालय साम्प्रन्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेगें।
अतः उक्त शासन्हदेशानुसार आगरा जनपद में समस्त राजकीय कार्यलयों में दिनांक 01/11/2024 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा दिनांक 09/11/2024 (दिन द्वितीय शनिवार) को जनपद के समस्त शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेगें।

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