नगर निगम ने पकड़े आधा दर्जन सीवर टेंकर, लगाया जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

आगरा, 10 जुलाई। शहर में प्रदूषण का कारक बन रहे गैर पंजीकृत सीवर टेंकरों के खिलाफ नगर निगम ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश के बाद अभियान शुरु कर दिया है। बुधवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल ने रामबाग क्षेत्र में अभियान चला कर गैर पंजीकृत आधा दर्जन सीवर टेंकरों को पकड़ कर उनसे हजारों रुपये का जुर्माना वसूल किया। चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने नगर निगम में बिना पंजीकरण कराये सीवर टेंकरों का संचालन किया तो टेंकरों को जब्त कर लिया जाएगा।नगर में बड़ी संख्या में प्राइवेट सीवर टेंकरों का संचालन किया जा रहा है। ये टेंकर सीवर टेंकों का मलवा बिना ट्रीटमेंट के सीधा नालों आदि में डालकर प्रदूषण फैला रहे हैं। इसकी शिकायत बराबर नगर निगम प्रशासन से की जा रही थी। शिकायतों के मद्ेनजर निगम प्रशासन की ओर से सभी सीवर टेंकर संचालकों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इनके संचालन की हिदायद दी गई थी। इसके बावजूद निजी टेंकर संचालकों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सीधे गंदगी को नाले में डालने से कई जगह पर नालों के चोक होने की समस्या भी सामने आ रही थी। वहीं इससे शहर स्वच्छता रैंकिंग को भी बट्टा लग रहा था। इसी को देखते हुए अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा पर अतिक्रमण प्रभारी डाक्टर अजय सिंह को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थेl अभियान के दौरान आज सुबह एस. अफ. आई. रोहित सिंह द्वारा रामबाग क्षेत्र में आधा दर्जन टेंकरों को पकड़ कर उनपर जुर्माना लगाया गया।
नियमानुसार प्राइवेट सीवर टेंकर गटर से निकले मलवे को सीधे नाले या सार्वजनिक स्थल पर खाली नहीं कर सकते। या तो उन्हें मलवे को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर खाली करना होगा या फिर सीवर लाइन में। उनको नगर निगम में अपना पंजीकरण भी कराना अनिवार्य हैं।
वर्जन—
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का इस संबंध में कहना है कि कोई भी निजी सीवर टेंकर नालों में सीवर टेंक से निकला मलवा नहीं डाल सकता है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीवर टेंकर के संचालन के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

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