वर्ष 2023-24 में फीस सत्यापन हेतु लम्बित डाटा के भुगतान तथा विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सीट वेरिफिकेशन हेतु लम्बित आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय सारिणी जारी
आगरा.09.05.2024/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री विजय लक्ष्मी मौर्या ने अवगत कराया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् मत स्थित किये जाने से सम्बन्धित है, अन्य पिछड़े वर्ग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित छात्रों, जिन्हें छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की सीट वेरिफकेशन/फीस सत्यापन हेतु कार्यवाही पोर्टल पर लम्बित रहने के कारण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में राज्य एन०आई०सी० के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल खोलकर विश्वविद्यालय/ एफिलियेंटिग एजेंसी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान का सीट वेरिफिकेशन/फीस सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए नियमानुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।
अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् विवरण के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु पोर्टल खोला गया हैः- वर्ष 2023-24 में फीस सत्यापन हेतु लम्बित डाटा के भुगतान हेतु समय सारिणी निम्नवत हैः-
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापनः- प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलिऐटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा भी गयी फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करके लॉक किये जाने की समयावधि 07 मई से 13 मई 2024 तक, राज्य एन०आई०सी० द्वारा मांग सृजित कर निदेशालय की लॉगिन पर डिमाण्ड उपलब्ध कराये जाने की समयावधि 15 मई 2024 तक तथा निदेशालय स्तर से धनराशि अन्तरण की कार्यवाही किये जाने की समयावधि 17 मई 2024 तक है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा सीट वेरिफिकेशन हेतु लम्बित आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय सारिणी जारी कर दी गई है यथा- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा सीट वेरीफिकेशन/फीस आदि का सत्यापनः- प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा सीट वेरीफिकेशन/फीस आदि का सत्यापन कर डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करने की समयावधि 07 मई से 13 मई. 2024 तक, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापनः- प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा भरी गयी फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करके लॉक किये जाने की समयावधि 07 मई से 13 मई, 2024 तक, राज्य एन०आई०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त डाटा जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराये जाने की समयावधि 17 मई 2024 तक व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा लॉक किये जाने की समयावधि 18 मई से 24 मई 2024 तक एवं राज्य एन०आई०सी० द्वारा मांग सृजित कर निदेशालय की लॉगिन पर डिमाण्ड उपलब्ध कराये जाने की अवधि 28 मई 2024 तक तथा निदेशालय स्तर से धनराशि अन्तरण की कार्यावाही किये जाने की समयावधि 31 मई 2024 तक निर्धारित की गई है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित छात्रों, जिन्हें छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की सीट वेरिफकेशन/फीस सत्यापन हेतु कार्यवाही पोर्टल पर लम्बित रहने के कारण नहीं किया गया है। सीट वेरिफिकेशन/फीस सत्यापन सम्बन्धी कार्य विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से कराये जाने हेतु समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करें।