मतदान कार्मिकों के ड्यूटी से मुक्त किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर होगा चिकित्सीय आधार पर विचार

Press Release उत्तर प्रदेश स्थानीय समाचार

प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के विरूद्ध की जायेगी अनुशासनात्मक कार्यवाही, साथ-साथ निर्वाचन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में होगी एफआईआर।

ड्यूटी कटवाने की अन्तिम तिथि 27 अप्रैल, अनावश्यक कारणों से नहीं काटी जायेगी कार्मिकों की डयूटी

आगरा.26.04.2024/मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (कार्मिक/प्रशिक्षण) श्रीमती प्रतिभा सिंह ने अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत पोलिंग पार्टियों का गठन करते हुये मतदान कार्मिकों को उनके विभागाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित मतदान अधिकारियों को ड्युटियों का वितरण कराया जा रहा है। मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण दिनांक 27.04.2024 से आगरा कॉलेज (विधि संकाय) एवं सेन्ट जॉन्स गर्ल्स इण्टर कॉलेज, आगरा में आयोजित किया जा रहा है। केवल चिकित्सीय आधार पर मतदान अधिकारी की ड्यूटी से मुक्त करने हेतु आवेदन दिनांक 27.04.2024 की सांय तक ही विकास भवन आगरा में स्थित कार्मिक सेल में प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिए उपस्थित मेडिकल बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य रहेगी।
अनावश्यक कारणों से कोई कार्मिक डयूटी कटवाने का प्रयास न करें उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 27.04.2024 की सांय के पश्चात किसी भी स्थिति में किसी भी आधार पर मतदान अधिकारी की ड्यूटी से मुक्त करने के आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे। सभी मतदान अधिकारी जिनकी ड्यूटी पोलिंग पार्टी के रूप में लगाई गई है, वे दिनांक 27.04.2024 से आयोजित सम्बन्धित ट्रेनिंग स्थल पर पहुंच कर मतदान की ट्रेनिंग प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थित मतदान अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ साथ निर्वाचन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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