मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण आगरा की 48वीं बैठक संपन्न
आगरा – सैंया वाया देवरी – इरादत नगर और आगरा – कुकन्डई मार्ग पर परमिट निर्गत किए जाने के संबंध में विचार
आगरा. 13 मार्च। मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आज बुधवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा की 48वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारीभानु चंद्र गोस्वामी जी, उप परिवहन आयुक्त मयंक ज्योति, संभागीय परिवहन अधिकारी अरूण कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बी पी अग्रवाल आदि बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे।
बैठक में सर्वप्रथम प्राधिकरण की विगत बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही का अवलोकन किया गया। जिसमें अवगत कराया गया कि सभी सिटी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जा चुके हैं। ओला व ऊबर आदि में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन लगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। समस्त प्रकार के यात्री वाहनों के परमिटों में चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा विगत तीन माह में आगरा मंडल में ऑटो – रिक्शा के कल 571 नए परमिट जारी किए गए हैं जबकि 382 परमिट का नवीनीकरण हुआ है और 105 परमिट निरस्त किए गए हैं। इस विषय पर चर्चा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में परमिट स्वीकृत ऑटो-रिक्शा के शहरी क्षेत्र में चलने की शिकायत सामने आई। इस पर संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त ने आगरा संभाग के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रूटों पर चलने वाले ऑटो रिक्शा की वर्तमान स्थिति और विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में रखने को कहा, साथ ही परमिट की आवश्यकताओं का असिसमेंट करते हुए प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तब तक नये परमिट जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिए कि निर्धारित रूटों के अलावा अगर ऑटो अन्य रूट पर चलते हुए मिलते हैं तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।
आगरा संभाग में फार्मुलेट किये गए आगरा – सैंया वाया देवरी – इरादत नगर और आगरा – कुकन्डई मार्ग पर परमिट निर्गत किए जाने के संबंध में विचार किया गया। अवगत कराया गया कि इस मार्ग को लेकर अभी सर्वे नहीं किया गया है। जिस पर मंडलायुक्त ने इन मार्गों का सर्वे कर अगली बैठक में प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आगरा नगर निगम सीमा में ऑटो परमिटों की स्थिति पर चर्चा हुई। निर्देश दिए गए कि जो वाहन नहीं चलाना चाहते हैं उनके परमिट निरस्त किए जाएं और उनकी एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाए। परमिट के लिए आवेदन करने वाले को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही नए परमिट निर्गत किए जाएं। वहीं परमिट स्थानांतरण की प्रक्रिया में भी यही पॉलिसी अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से टाइमलाइन के साथ ऑनलाइन किया जाए। इसके अलावा नगर निगम सीमा में जिन ऑटो के परमिट निरस्त हैं और उन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया उन सभी के परमिट निरस्त किए जाने और परमिट नवीनीकरण के लिए पूर्व में आवेदन कर चुके लोगों को अगले एक महीने का समय देते हुए संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये।
बैठक में परमिट एवं वाहन के स्थानांतरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त हुए 5 प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। मंडलायुक्त महोदया द्वारा नियमानुसार परमिट स्थानांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं आगरा संभाग के अंतर्गत आगरा – जलेसर, फिरोजाबाद – जलेसर – रिजावली, शिकोहाबाद – एटा, मैनपुरी – इटावा, एटा – मैनपुरी, कुबेरपुर – सेक्टर 37 नोएडा आदि मार्गों के अंतर्सम्भागीय परमिटों पर 10 हज़ार प्रमशन शुल्क लेते हुए वाहन संचालन को प्रशमित किये जाने के निर्देश दिये गए। निजी मार्ग मैनपुरी से किशनी वाया भांवत हन्नूखेड़ा को भावंत पुल से कुर्रा तक मार्ग परिवर्तन किए जाने पर विचार किया गया। इस रूट पर जनता की सुविधा को देखते हुए मार्ग रूपांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। फिरोजाबाद – जलेसर वाया रियावली के मार्गों पर निजी बसों के परमिट स्वीकृति हेतु आए प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए चार निजी वाहनों को संचालित करने की स्वीकृति दी गई। सिरसागंज – किशनी वाया करहल उरावर मार्ग पर एक, एटा-मैनपुरी वाया सकीट – औंछा – करतला- मलावन – बेवर – अलीगंज मार्ग पर दो, मैनपुरी से इटावा वाया करहल मार्ग पर 3, छाता-सोमना वाया नौहझील मार्ग पर 3 डीजल चलित वाहनों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गयी।