राजस्व कार्यों में तेजी के साथ, प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में होगी वृद्धि,पुलिस व चिकित्सीय जांच के बाद दी जाएगी नियुक्ति
आगरा.31 जनवरी। राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों में आगरा मण्डल को आवंटित लेखपाल अभ्यर्थियों में से श्रेणीवार 94 जिसमें 48 अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग के 24, अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति का 01 तथा ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 09 अभ्यर्थी जनपद आगरा में तैनाती हेतु आवंटित किये गये है।जिसके क्रम में परिषदादेश संख्या- 337/4-34ए/17(1) दिनांक 18.01.2024, परिषदादेश संख्या- 300/4-34 ए/17 (1) दिनांक-16.01.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, आगरा के आदेश दिनांक 30.01.2024 के अन्तर्गत जनपद हेतु आवंटित किये गये 94 लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को तहसील आवंटन किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा सूची जारी कर बताया गया कि उपरोक्त राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। उन्होंने निर्देश देते हुए बताया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी अपनी-अपनी तहसील से सम्बन्धित राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं सक्षम स्तर से स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये नियमानुसार नियुक्ति आदेश निर्गत करेंगे।उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा राजस्व परिषद को लेखपाल परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम औपबन्धिक चयनित ऐसे 40 अभ्यर्थियों का भी उल्लेख किया गया है कि जिनके द्वारा आयोग को स्वंय को प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा (कोर्ट-केस) दर्ज किये जाने की सूचना प्रदान की गई है, अर्थात पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी होने के फलस्वरूप ऐसे अभ्यर्थियों के शासकीय सेवा में उपयुक्तता के सम्बन्ध में परिषदादेश दिनांक 16.01.2024 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता श्रेणी/प्रतिशत के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न दिव्यांगता प्रमाण पत्र का परीक्षण अनिवार्य रूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराये जाने के उपरान्त ही उपजिलाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। इसके अतिरिक्त लेखपाल पद हेतु दिव्यांग के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक-30.07.2021 द्वारा एच एच (श्रवण शक्ति में हास), व एल सी (रोग मुक्त कुष्ठ), ए.ए.वी (एसिड आक्रमण पीडित), व एम.वी. (बहु दिव्यागता) की श्रेणी अर्ह है, के अनुसार कार्यवाही की जाये।अन्य पिछडा वर्ग, अनु० जाति एवं अनु०जनजाति के अन्तर्गत औपबन्धिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिये जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश में उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-22/5/1982-का0-2 दिनांक-27.07.1991 के प्रस्तर संख्या-2 में दिये गये बिन्दु उनकी यह नियुक्ति अस्थाई है और जाति प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवा बिना कोई कारण बतायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भा०द०स० के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह से की जायेगी का नियुक्ति आदेश निर्गत करते समय अंकन अवश्य किया जायेगा।चयनित अभ्यर्थियों की राजस्व लेखपाल पद पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली- 2006 यथासंशोधित में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत एवं प्रशासित प्रतिबन्धों के अधीन होगी। अभ्यर्थी का राजस्व लेखपाल पद का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसका आदेश परिषद स्तर से अलग से निर्गत किया जायेगा।राजस्व लेखपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु अपनी तहसील से सम्बन्धित
6 राजस्व निरीक्षक (कार्यालय कार्य) को अधिकृत करते हुये तत्काल निर्देशित करें कि वह भूलेख कार्यालय, कलैक्ट्रेट, आगरा से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की प्रति तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें, ताकि चरित्र सत्यापन आदि के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्राथमिकता पर समयान्तर्गत की जा सके। शासनादेश संख्या-11-16/321/87-817-रा-9 दिनांक 28.03.1989 एवं परिषदादेश संख्या- 6792/4/14ए 85 दिनांक-30.05.1989 के माध्यम से निर्गत निर्देशों के अनुरूप नव चयनित लेखपालों को उनके गृह जनपद में निवास के विकास खण्ड को छोड़कर तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं शैक्षिक, चरित्र/स्वास्थ्यता आदि समस्त प्रमाण पत्र इनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर संचित किये जाये। राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तरप्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली- 2006 यथासंशोधित तथा अद्यतन शासनादेशों के क्रम में नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुये इस अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।