बिना अनुमति रोड कटिंग, एयरटेल भारती पर 9.20 लाख का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

—कंपनी के द्वारा लोहामंडी जोन में डाली जा रही भूमिगत केबिल

—स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम प्रशासन ने की कार्रवाई

आगरा। बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर नगर निगम प्रशासन ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर नौ लाख बीस हजार आठ सौ सत्तर रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को जारी किये गये नोटिस के तीन दिन के अंदर जुर्माना जमा नहीं कराया जाता है तो शहरी सीमा में उसे रोड कटिंग के लिए प्रतिबंधित करने की चेतावनी भी दी गई है।
कंपनी के द्वारा लोहामंडी जोन के अंतर्गत वार्ड 18 में अंडर ग्राउंड केबिल डाली जा रही हेै। इसके लिए कंपनी की ओर से साइड पटरी को खोदा जा रहा है। नगर निगम की शर्तानुसार कंपनी को खोदाई के 24 घंटे के भीतर ही रेस्टोरेशन का कार्य भी मानकों के अनुरुप पूरा करना चाहिए लेकिन इन शर्तों का उल्लंघन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। समय से रेस्टोरेशन का काम न करने से लोगों को आवागमन में भारी दिककतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उक्त कंपनी पर बिना अनुमति रोड कटिंग किये जाने पर 4,60,434.38 रुपये का चार्ज लगाते हुए इतना ही अर्थदंड भी रोपित किया है। दरअसल कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम की बिना अनुमति के ही लोहामंडी जोन के तहत जयपुर हाउस में खतैना रोड पर,अल्कापुरी चौकी से एम जी रोड टू पर और जयपुर हाउस में कोठी नंबर 110,109 और 111 के सामने तथा पर्ल्स हॉस्पीटल के सामने, प्रताप नगर चौराहा व भोले बाबा मिल्क एंड डेरी के समक्ष साइड पटरी खोदते हुए अंडर ग्राउंड केबिल डाली जा रही है। कार्य के उपरांत रेस्टोरेशन का कार्य भी मानकों के अनुरुप और 24 घंटे भीतर नहीं कराया जा रहा है। इसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन से स्थानीय लोगों के द्वारा की गयी थी। इस पर अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने जे ई लोहामंडी मुकेश कुमार के माध्यम से मामले की जांच कराकर रिपोर्ट सौंपते हुए नगरायुक्त से कार्रवाई की संस्तुति की थी। इस पर नगरायुक्त ने कंपनी पर नौ लाख बीस हजार आठ सौ सत्तर रुपये का जुर्माना लगाया है जो नोटिस जारी होने के तीन दिन भीतर जमा कराना होगा।

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