आगरा। नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने गुजरात से बिहार जा रहे एक ट्रक से 3.5 क्विंटल थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) जब्त किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक और थर्माकोल पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के तहत की गई।
नगर निगम को एक संदिग्ध ट्रक के बारे में सूचना मिली, जो गुजरात से बिहार जा रहा था। जांच में पाया गया कि ट्रक में प्रतिबंधित थर्माकोल भरा हुआ है, जिसका उपयोग होटल्स और ढाबों में डिस्पोजेबल प्लेट-गिलास बनाने के लिए किया जाना था। एक दिन पहले भी नगर निगम ने 6 टन सिंगल-यूज़ प्लास्टिक जब्त किया था। दोनों मामलों में कुल 1.75 लाख का जुर्माना ट्रक मालिक से लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया की थर्माकोल की कचरे से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है और प्लास्टिक और पॉलीथीन गाय की मृत्यु का कारण बन रही हैं। प्रतिबंधित पॉलिथीन नालों में जाने से नालों का प्रभाव अवरुध हो रहा है जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है।
——प्रदेश सरकार ने लगाया हुआ है प्रतिबंध—–
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के तहत प्लास्टिक/थर्माकोल के कप, प्लेट, गिलास, चम्मच आदि का उपयोग, बिक्री या परिवहन प्रतिबंधित है।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया, कि यह ट्रक प्रतिबंधित थर्माकोल ले जा रहा था, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसे जब्त कर ₹1.75 लाख का जुर्माना लगाया है।” उन्होंने नगर वासियों से कपड़े/जूट के थैले और मिट्टी/कागज के बर्तनों का उपयोग करने की अपील की है।