रोड कटिंग के बाद रेस्टोरेशन का कार्य न कराने पर 3.10 लाख का जुर्माना

Press Release उत्तर प्रदेश

नियमानुसार कार्यदायी संस्था को 72 घंटे में पूर्ण कराना था रेस्टोरेशन का कार्य, वार्ड 71 के विभिन्न स्थानों पर केबिल डालने का कार्य कर रही है एयरटेल

आगरा। केबिल आदि डालने के लिए नगर विभिन्न क्षेत्रों में रोड कटिंग का कार्य कर रही कंपनियां कार्य के बाद निर्धारित अवधि में मरम्मत नहीं करा रही हैं इससे नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने मै0 एयरटेल लिमिटेड पर तीन लाख दस हजार छह सौ तीन रुपये का जुर्माना लगाया है।
लोहामंडी जोन के वार्ड 71 में गोरखपुरी,स्कूल के पास वाली गली, ब्लॉक सी वन में संजय के मकान से घोरपुरा धर्मशाला तक और मानसिंह टेंट हाउस से सर्वहितकारी स्कूल तक लगभग 350 मीटर तक मै0 एयरटेल लिमिटेड के द्वारा रोड कटिंग की जा रही है। रोड कटिंग के चलते मार्ग के किनारे लगाये गये इंटरलॉकिंग आदि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। नियमानुसार उक्त कंपनी को 72 घंटे के अंदर रेस्टोरेशन कार्य पूरा करा दिया जाना चाहिए था। रेस्टोरेशन का काम समय से न कराये जाने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन से लोगों के द्वारा की गयी थी। इसके बाद नगरायुक्त के आदेश पर क्षेत्रीय अवर अभियंता मुकेश कुमार ने मौके का मुआयना कर अपनी आख्या नगरायुक्त को सौंपी थी। उन्होंने इसे शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उक्त कंपनी पर 3,19,603 रुपये का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस भी रेस्टोरेशन कार्य समय पर न करने पर नगर निगम प्रशासन की ओर से टोरंट पावर लिमिटेड पर छह लाख से अधिक की पेनाल्टी लगाई गयी थी।

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