आगरा.28.05.2024/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा निर्देश पर जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 13.07.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष में दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित नवीन सभागार कक्ष में समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवम प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारियो को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण किए जाने के लिए वादों को चिन्हित करें, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करें।
जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके, साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है। यह भी निर्देशित किया गया कि अपने अपने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के साथ बैठक कर आम आदमी को भी राष्ट्रीय लोक अदालत का के प्रति जागरूक करें। इसके अतिरिक्त डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।
01.06.2024 को 07ः00 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित (कम्प्यूटर कक्ष) में टाइपिंग एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना करें सुनिश्चित -जनपद न्यायाधीश
आगरा.28.05.2024/ जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के आदेश क्रम में आवेदन किये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.06.2024 को समय 07ः00 बजे तक दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित (कम्प्यूटर कक्ष) में पहचान पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित मूल प्रमाणपत्र के साथ टाइपिंग एवं साक्षात्कार उपस्थित होना सुनिश्चित करें। समस्त अभ्यर्थीगण को उक्त सूचना उनके ई-मेल आई०डी० तथा व्हाट्सप के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। अभ्यर्थीगण परीक्षा कक्ष में इलैक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसेंः- घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, डिवाइस अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण परीक्षा हॉल में ले जाना वर्जित है।


