जनपद में सरकारी राशन की दुकानों से 06 से  20 अप्रैल के मध्य किया जायेगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण- जिला आपूर्ति अधिकारी

Press Release उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 21 किग्रा0 गेहूँ व 14 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा०) एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा० चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) खाद्यान्न का किया जाएगा निःशुल्क वितरण

 

आगरा.03.04.2026.जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-1378/आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण/2024 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 में उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 21 किग्रा0 गेहूँ व 14 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा०) एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा० चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 06.04.2026 से दिनांक 20.04.2026 के मध्य किया जायेगा।

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